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स्कोमेट

1724877/2022/TECH-CPC

अनुबंध-II

 

डीजीएफटी से 'स्कोमेट' श्रेणी के तहत दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात के लाइसेंस के लिए सिफारिशें मांगने के लिए चेकलिस्ट

विदेश व्यापार नीति में दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को विशेष रसायन, जैवीय, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (स्कोमेट) का नाम दिया गया है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को विनियमित किया जाता है। दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों का निर्यात या तो प्रतिबंधित है या लाइसेंस के तहत इसकी अनुमति है। स्कोमेट मदों की सूची में रसायन 'श्रेणी-1' के अंतर्गत आते हैं।

2. आवेदन डीजीएफटी द्वारा डीसीपीसी की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। इन आवेदनों की जांच के लिए, निम्नलिखित चेकलिस्ट अनिवार्य रूप से आवश्यक है:

(i). स्कोमेट सूची की "श्रेणी 1: विषाक्त रासायनिक एजेंट और अन्य रसायन" के अंतर्गत रासायनिक सामग्री होना चाहिए।
(ii). रसायन के आशयित उपयोग का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
(iii). निर्यातक से अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र।
(iv). मात्रा और राशि मूल्य स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए
(v). घोषणा कि जिस रसायन के लिए आवेदन दिया गया है उसका उपयोग सामूहिक विनाश के हथियारों के विकास से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

3. उद्योग से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीजीएफटी को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और डीजीएफटी से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त सभी चेकलिस्ट के साथ आवेदन को अग्रेषित किया जाए क्योंकि उपरोक्त सभी चेकलिस्ट प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पर कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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