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सीआईबी और आरसी

1724874/2022/TECH-CPC

अनुबंध-I

 

सीआईबी और आरसी से गैर-कीटनाशक उपयोग वाले रसायनों के आयात की अनुमति के लिए सिफारिशें मांगने के लिए चेकलिस्ट

कुछ ऐसे रसायन हैं जो हालांकि कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन उनके गैर-कीटनाशक औद्योगिक उपयोग भी हैं। इन गैर-कीटनाशी उद्देश्यों के लिए, उद्योग को इस रसायन का आयात करने से पहले सीआईबी और आरसी से आयात की अनुमति प्राप्त करनी होती है, और इसके लिए उपयोगकर्ता उद्योग को सीआईबी और आरसी के पास आवेदन करने से पहले रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग से इसकी अनुशंसा प्राप्त करनी होती है।

2. उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन की विभाग द्वारा जांच की जाती है। इसके लिए, निम्नलिखित चेकलिस्ट अनिवार्य रूप से आवश्यक है और नीचे दिए गए सभी दस्तावेज/चेकलिस्ट प्राप्त करने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी:
(I)औद्योगिक लाइसेंस (IL)/औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM)/फैक्ट्री लाइसेंस की कॉपी उस आइटम के निर्माण के लिए जिसके लिए आयात की आवश्यकता है।
(ii)गैर-कीटनाशक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु के आयात के लिए शपथ पत्र।
(iii)सीएएल केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात की वस्तु के उत्पादन और संबंधित खपत का विवरण।
(iv)राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी।
(v)मानक खपत संबंधी मानदंडों के साथ विनिर्माण प्रक्रिया।
(vi)आयात के लिए औचित्य।

3. उद्योग से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि उपरोक्त सभी चेकलिस्ट प्राप्त करने के बाद ही आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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