- यूरोपीयन केमिकल एजेंसी यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है जो रसायनों के पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकरण और प्रतिबंध (रीच) नामक यूरोपीय संघ के विनियमन के कार्यान्वयन के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का प्रबंधन करती है। यह फिनलैंड के हेलसिंकी में स्थित है।
- यह रीच द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र और परिपक्व नियामक एजेंसी है। यह यूरोपीय आयोग की सहायक इकाई नहीं है।
- यह रासायनिक पदार्थों के निर्माण और उपयोग के विनियमन का प्रबंधन करने के लिए यूरोपीय संघ के 18 दिसंबर 2006 के विनियमन द्वारा बनाया गया था।
- यह यूरोप में निर्मित और आयातित रसायनों के बारे में जानकारी का एक अनूठा स्रोत है। इसमें उनके खतरनाक प्रोपर्टीज, वर्गीकरण और लेबलिंग, और उन्हें सुरक्षित रूप से उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी शामिल है।
- यूरोपीय संघ का रसायन कानून रसायनों के सुरक्षित उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और रसायनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और खतरनाक रसायनों का निराकरण करता है।
कन्वेंशन के पीआईसी रेगुलेशन के विभिन्न अनुबंध नीचे दिए गए हैं:
अनुबंध- I: इसमें अनुच्छेद 5 के अनुसार लाई गई अधिसूचनाओं के लिए सभी अपेक्षित सूचनाएं शामिल हैं, जबकि अनुबंध II इन प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों को अनुबंध III में सूचीबद्ध करने के मानदंडों का वर्णन करता है, जो उन्हें पीआईसी प्रक्रिया के अधीन बनाता है।
अनुबंध- II: किसी रसायन को प्रतिबंधित या सीमित करने के लिए अंतिम नियामक कार्रवाई की अधिसूचना प्रस्तुत करने वाले पक्ष के देश में प्रचलित स्थितियों के संदर्भ में वैज्ञानिक डेटा की समीक्षा के आधार पर जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। डेटा वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त विधियों और ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों के अनुरूप और डेटा समीक्षा के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।
अनुबंध- III: उन कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया जाए जिन्हें दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है और जिन्हें पक्षकारों के सम्मेलन ने पीआईसी प्रक्रिया के अधीन करने का निर्णय लिया है।
अनुलग्नक III में कुल 52 रसायन सूचीबद्ध हैं, जिनमें 35 कीटनाशक (3 गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक सूत्रीकरणों (एसएचपीएफ) सहित), 16 औद्योगिक रसायन, और 1 रसायन कीटनाशक और औद्योगिक दोनों रासायनिक श्रेणियों में हैं।
अनुबंध- IV: यह अनुबंध III में उन एसएचपीएफ को सूचीबद्ध करने के लिए जानकारी और मानदंड निर्धारित करता है और आगे की जानकारी मांगता है, उदाहरण के लिए जोखिम और/या जोखिम मूल्यांकन, जहां उपलब्ध हो।
अनुच्छेद 12 और 13, अनुबंध III में सूचीबद्ध रसायनों और उनके क्षेत्र में सीमित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों का निर्यात करने वाले पक्षों के दायित्वों का वर्णन करते हैं, प्रत्येक आयात करने वाले पक्ष को वैज्ञानिक रूप से आधारित जानकारी सहित एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रारूप के अनुसार सुरक्षा डेटा शीट के साथ सूचित करने और प्रदान करने के लिए।
पूर्व सूचित सहमति
पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) पर कानून खतरनाक रसायनों के निर्यात और आयात के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है जो ईयू में प्रतिबंधित या गंभीर रूप से सीमित हैं। इस तंत्र के माध्यम से, खतरनाक रसायनों को प्राप्त करने वाले देशों को अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है और उन्हें आयात अस्वीकार करने की संभावना होती है।
पदार्थों और मिश्रणों का वर्गीकरण, लेबलिंग और पैकेजिंग
वर्गीकरण और लेबलिंग योजना यूरोपीय संघ में रसायनों के लिए खतरों और हैंडलिंग आवश्यकताओं को वर्गीकृत करने के लिए विश्व स्तर पर एक सुसंगत प्रणाली पेश करती है। यह विश्वव्यापी प्रणाली श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए रसायनों के दुष्प्रभावों से अवगत कराती है और उत्पादों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देती है क्योंकि उत्पादों पर लेबल अब दुनिया भर में एकसमान हैं। 2022 तक, ईसीएचए को 200,000 से अधिक पदार्थों के लिए 5 मिलियन से अधिक अधिसूचनाएं प्राप्त हुई थीं।
रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकरण और प्रतिबंध (आरईएसीएच)
आरईएसीएच विनियम में कंपनियों को उन रासायनिक पदार्थों के खतरों, जोखिमों और सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिनका वे निर्माण या आयात करते हैं। कंपनियां इस जानकारी को ईसीएचए के साथ पंजीकृत करती हैं और फिर यह उनकी वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती है। जानकारी तकनीकी है लेकिन लोगों और पर्यावरण पर प्रत्येक रसायन के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी देती है।
ईसीएचए के उद्देश्य
मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पदार्थों से संबंधित खतरों के आकलन के लिए वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ाते हुए आंतरिक बाजार में पदार्थों के मुक्त संचलन को सुनिश्चित करना। रासायनिक कानून बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया और इसमें निहित वैज्ञानिक आधार की सभी हितधारकों और जनता के बीच विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। आरईएसीएच विनियमन और इसके कार्यान्वयन से संबंधित संचार का समन्वय करना।