परिचय :
- रॉटरडैम अभिसमय (औपचारिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम अभिसमय) खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है।
- अभिसमय में सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया गया है और खतरनाक रसायनों के निर्यातकों को उचित लेबलिंग का उपयोग करने, सुरक्षित संचालन पर निर्देश शामिल करते और किसी ज्ञात प्रतिबंध या बैन के बारे में खरीददारों को सूचित करने के लिए कहा गया है।
- हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यह तय कर सकते हैं कि संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयात की अनुमति दी जाए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और निर्यातक देश यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में निर्माता इसका पालन करें।
- पूर्व सूचित सहमति विनियमन (पीआईसी, विनियमन) कुछ खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात को प्रशासित करता है और उन कंपनियों पर दायित्व डालता है जो इन रसायनों को गैर-यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात करना चाहती हैं। इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जिम्मेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है, और विकासशील देशों को खतरनाक रसायनों के सुरक्षित रूप से भंडारण, परिवहन, उपयोग और निपटान के बारे में जानकारी प्रदान करके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।
- पीआईसी विनियमन प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों पर लागू होता है, जिसमें औद्योगिक रसायन, कीटनाशक और बायोसाइड शामिल हैं, उदाहरण के लिए, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एट्राज़ीन और पर्मेथ्रिन। इन रसायनों का निर्यात दो प्रकार की आवश्यकताओं के अधीन है: निर्यात अधिसूचना और स्पष्ट सहमति।
- पीआईसी विनियमन, यूरोपीय संघ के भीतर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम अभिसमय को कार्यान्वित करता है।
अभिसमय के पीआईसी रेगुलेशन के विभिन्न अनुलग्नक नीचे दिए गए हैं:
- अनुलग्नक- I : इसमें अनुच्छेद 5 के अनुसार तैयार की गई अधिसूचनाओं के लिए सभी सूचना आवश्यकताएं शामिल हैं, जबकि अनुलग्नक II में इन प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों को अनुलग्नक III में सूचीबद्ध करने के मानदंडों के बारे में बताया गया है उन्हें पीआईसी प्रक्रिया के अधीन बनाया गया है।
- अनुलग्नक- II : किसी रसायन को प्रतिबंधित या उस पर रोक लगाने के लिए अंतिम नियामक कार्रवाई की अधिसूचना प्रस्तुत करने वाले पक्ष के देश में स्थितियों के संदर्भ में वैज्ञानिक डेटा की समीक्षा के आधार पर जोखिम मूल्यांकन करना आवश्यक है। डेटा वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त विधियों के अनुसार जनरेट होना चाहिए और सही वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों के अनुरूप डेटा समीक्षा की जानी चाहिए ।
- अनुबंध- III : इसमें वे कीटनाशक और औद्योगिक रसायन शामिल हैं जिन्हें दो या दो से अधिक पार्टियों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से बैन या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है और जिन्हें पार्टियों के सम्मेलन ने पीआईसी प्रक्रिया के अधीन करने का निर्णय लिया है। अनुलग्नक III में कुल 52 रसायन सूचीबद्ध हैं, जिनमें 35 कीटनाशक (3 गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक सूत्रीकरण (एचएचआरएफ) सहित), 16 औद्योगिक रसायन, और कीटनाशक और औद्योगिक रासायनिक दोनों श्रेणियों में 1 रसायन है।
- अनुबंध- IV : में उन एचएचआरएफ को अनुबंध III में सूचीबद्ध करने की जानकारी और मानदंड के बारे में बताया गया है और आगे की जानकारी मांगी गई है, उदाहरण के लिए जोखिम और/या जोखिम मूल्यांकन, जहां उपलब्ध हो। अनुच्छेद 12 और 13 में, अनुलग्नक III में सूचीबद्ध रसायनों का निर्यात करने वाले पक्षों के दायित्वों और उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों, अधिसूचित करने और प्रत्येक आयात करने वाली पार्टी को वैज्ञानिक तरीके पर आधारित जानकारी सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रारूप के अनुसार सुरक्षा डेटा शीट उपलब्ध कराने के बारे में बताया गया है।
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की वर्तमान प्रैक्टिस
- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग केवल अधिसूचना के हस्ताक्षरित संस्करण पर कार्रवाई करता है, डीएनए ईसीएचए के हस्ताक्षर रहित अधिसूचनाओं के प्रारंभिक संस्करण पर नहीं, जिसमें स्पष्ट सहमति के लिए प्रश्नावली संलग्न होती है।
- अधिसूचना जिसमें प्रस्तावित रसायन रॉटरडैम अभिसमय के अनुबंध-III के अंतर्गत आता है और अधिसूचना की धारा 6.2 रसायन को 'कीटनाशक' और 'औद्योगिक रसायन' दोनों या केवल औद्योगिक रसायन के रूप में चिह्नित करती है, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग निम्नलिखित दस्तावेजों की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो रसायन आयात किए जा रहे हैं, उनका उपयोग उनकी अधिसूचना के उप धारा 3.3 में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है।
- क्रय आदेशों की प्रति
- रासायनिक खपत प्रक्रिया के आवेदन के साथ अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र।
- फैक्ट्री पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रति)।
- यह शपथ पत्र कि आयातित रसायनों का उपयोग केवल औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाएगा न कि कीटनाशक और अन्य अनुप्रयोग के रूप में।
- उन अधिसूचनाओं के लिए जिनमें उल्लेखित रसायन अनुबंध-III में सूचीबद्ध नहीं हैं, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ईसीएचए को सूचित करता है कि चूंकि विभाग केवल उन्हीं रसायनों को मान्यता देता है जो रॉटरडैम अभिसमय की पीआईसी प्रक्रिया के अनुबंध-III में सूचीबद्ध हैं।
- जिस अधिसूचना में प्रस्तावित रसायन रॉटरडैम अभिसमय के अनुबंध-III के तहत आता है और अधिसूचना की धारा 6.2 में 'कीटनाशक' के रूप में चिह्नित है, उसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहयोग और पौध संरक्षण विभाग (डीएसीएंडपीपी) को स्थानांतरित कर दिया जाता है।