पीड़ित नागरिक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सीपीजीआरएएमएस का मुख्य उद्देश्य पीड़ित नागरिकों द्वारा कहीं से भी और कभी भी (24x7) आधार पर मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के पास शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाना है। इस पोर्टल पर सिस्टम जनित विशिष्ट पंजीकरण संख्या के माध्यम से शिकायतों को ट्रैक करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे मुद्दे जिनका निवारण नहीं किया जा रहा है, वे हैं :-
- न्यायलयाधीन मामले या किसी भी अदालत द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित कोई भी मामला।
- व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद।
- आरटीआई के मामले
- ऐसा कोई भी मामला जो देश की क्षेत्रीय अखंडता या मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालता है।
- सुझाव।
चूंकि सीपीजीआरएएम ने पीड़ित नागरिकों को भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में अपनी शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाया है, इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी से उस मंत्रालय/विभाग/संगठन का चयन करें जो उनकी शिकायत को देखता है ताकि उनकी शिकायत का शीघ्रता से निवारण किया जा सके। ड्रॉपडाउन सूची में प्रदर्शित इस विभाग का नाम रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग है।
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सार्वजनिक खरीद नीति - मेक इन इंडिया (पीपीपी-एमआईआई) आदेश 2017 से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिएयहाँ क्लिक करें
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